बीजेपी विधायक राजू सिंह कें दिल्ली हाईकोर्ट सं राहति नहि
दोषी ठहरयबाक फैसला पर तत्काल रोक सं मनाही
हर्ष फायरिंग मामिला मे निचला अदालत सुनौने छल सजा
पटना। मुजफ्फरपुरक साहेबगंज सं बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह कें दिल्ली हाईकोर्ट सं झटका लागल अछि। हर्ष फायरिंग मामिला मे दोषसिद्धि पर तत्काल रोक लगयबा सं अदालत इनकार कए देलक। एहि फैसला के बाद राजू सिंहक कानूनी आ राजनीतिक मुश्किल बढ़ि गेल अछि।
एहि सं पहिने जुलाई 2026 मे हाईकोर्ट विधायक राजू सिंहक 4 सालक जेल सजा निलंबित करैत हुनका जमानत देने छल। कानूनी जानकार सभक अनुसार, दोषसिद्धि बरकरार रहला सं हुनकर विधानसभा सदस्यता पर संकट गहरा गेल अछि।
ई मामिला 31 दिसंबर 2018क रातिक अछि। दिल्लीक फतेहपुर बेरी स्थित एकटा फार्महाउस मे नववर्षक पार्टी चलि रहल छल। हर्ष फायरिंगक दौरान महिला आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ताक माथ मे गोली लागल छल। इलाजक दौरान हुनकर मृत्यु भए गेल छल।
एहि साल जुलाई 2026 मे दिल्लीक विशेष एमपी-एमएलए अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) एहि मामिला मे सुनवाइ पूरा करैत राजू सिंह कें दोषी ठहरौने छल। अदालत हुनका भारतीय दंड संहिताक धारा 304 पार्ट-2 (गैर इरादतन हत्या) आ आर्म्स एक्टक अंतर्गत 4 सालक साधारण कारावास आ 25 लाख टाकाक जुर्माना सुनौने छल। ई जुर्माना पीड़ित परिवार कें मुआवजा के रूप मे देबाक फैसला भेल छल।
निचला अदालतक फैसला के बाद विधायक राजू सिंह दिल्ली हाईकोर्ट मे अपील दायर कयने छलाह। विधायकक वकील सभक दलील सुनलाक बाद हाईकोर्ट हुनकर सजा पर तत्काल प्रभाव सं रोक लगा देने छल आ जमानत याचिका स्वीकार कए लेने छल।
राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर जिलाक साहेबगंज विधानसभा सीट सं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)क विधायक छथि। ओ नीतीश कुमारक नेतृत्वबला बिहार सरकार मे पर्यटन मंत्री सेहो रहि चुकल छथि।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951क कड़ा प्रावधानक अनुसार, जं कोनो सांसद वा विधायक कें 2 साल वा ओहि सं बेसी सजा होइत अछि तं हुनकर सदनक सदस्यता स्वतः समाप्त भए जाइत अछि। एहि नियमक कारण मुजफ्फरपुर जिलाक साहेबगंज सीट सं बीजेपी विधायक राजू सिंहक सदस्यता समाप्त होयबाक खतरा बढ़ि गेल अछि।
हाईकोर्ट सं दोषसिद्धि पर रोक नहि भेटलाक कारण आब ओ अपन सदस्यता बहाल करयबाक योग्य नहि रहि गेल छथि। एहि झटका के बाद राहति लेल हुनका लग आब देशक सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) मे अपील करबाक विकल्प बचल अछि।