रांची, समदिया
सर्वोच्च न्यायालय सोमदिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका कें खारिज कए देलक। ईडी अपन याचिका मे कथित जमीन घोटाला सं जुड़ल मनी लांड्रिंग मामिला मे झारखंड हाईकोर्टक आदेश कें चुनौती देने छल। एहि मामला मे सुनवाइक क्रम मे झारखंड हाईकोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कें जमानत दए देने छल।
न्यायाधीश बीआर गवाई आ केवी विश्वनाथन केर पीठ कहलक जे हाईकोर्ट केर 28 जूनक आदेश बहुत उचित अछि। पीठ कहलक जे हम झारखंड हाईकोर्टक आदेश मे हस्तक्षेप करबा लेल तैयार नहि छी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) केर कार्यरत अध्यक्ष सोरेन कें 31 जनवरी कें एहि मामला मे ईडी द्वारा गिरफ्तार कयल गेल छल। गिरफ्तारी सं किछुए समय पहिने ओ मुख्यमंत्री पद सं इस्तीफा दए देने छलाह। एहि मामला मे जमानत पर जेल सं बाहर अयलाक बाद फेर 4 जुलाई कें झारखंडक मुख्यमंत्री पदक शपथ लेलनि।
हाईकोर्ट मे सोरेनक जमानत याचिकाक विरोध करैत ईडी आरोप लगौने छल जे ओ मुख्यमंत्रीक पदक दुरुपयोग कए कए राज्यक राजधानी रांचीक बाड़गईं क्षेत्र मे 8.86 एकड़ जमीन कें गैरकानूनी तरीका सं हासिल कयलनि। सोरेनक वकीलक तर्क छल जे केंद्रीय एजेंसी दिस सं हुनका गलत तरीका सं आपराधिक मामला मे फंसाओल अछि।
ईडी अपन याचिका मे दावा कयने छल जे जांचक क्रम मे सोरेनक मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद स्वीकार कयलनि जे झामुमोक नेता ओकर आधिकारिक रिकॉर्ड मे हेरफेर कए कए षडयंत्रक मालिकाना विवरण मे बदलाव करबाक निर्देश देने छल। एजेंसी इहो दावा केने छल जे जमीनक मूल मालिक राज कुमार पाहन हुनकर जमीन हड़पबाक शिकायत दर्ज करेबाक प्रयास केने छल, मुदा कहियो कोनो कार्रवाई नहि भेल।



