रांची, समदिया
ऋण पर सरकारी गारंटी प्रदान करबाक लेल झारखंड राज्य गारंटी नियम 2024क गठन कयल गेल अछि। ऋण पर सरकारी गारंटी प्राप्त करबाक लेल विभागसभकेँ एहि प्रस्तावकेँ कैबिनेट द्वारा मंजूरी देबय पड़त। रिपोर्ट विधानसभा मे सेहो जाएत। कोनो व्यक्ति या निजी इकाई या कंपनीकेँ कोनो सरकारी गारंटी नहि देल जायत जाबत धरि सरकार या ओहिमे कोनो अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक इकाईक योगदान 50 प्रतिशतसँ बेसी नहि होयत। संस्थानकेँ ऋण गारंटी ताबत धरि नहि देल जायत जखन धरि दू सालक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहि कयल गेल अछि। बुनियादी ढाँचा परियोजनासभक विकासक हितमे सरकार प्रदर्शनक गारंटी जारी राखि सकैत अछि। गारंटी आयोगक रूपमे सरकार एक प्रतिशतक अधीन शुल्क लेत।
हालांकि, परियोजनाक चूक आ जोखिमक आधार पर सरकार कमीशनक दरमे वृद्धि कऽ सकैत अछि। वित्त विभाग द्वारा एहि संबंधमे अधिसूचना जारी कऽ देल गेल अछि। बोर्ड-निगमकेँ सेहो ऋण पर गारंटी लेबा पर सख्त नियमक पालन करय पड़त। आब ई देखल जायत जे ऋण बेसी जोखिमपूर्ण अछि कि नहि। नव नियम जनहितकेँ ध्यान मे राखि बनाओल गेल अछि। पात्रताक जाँच केलाक बादे ऋणक गारंटी देल जायत। गारंटी चूक के मामला मे कटौती योग्य तंत्र के तहत सरकार राशि के 70 प्रतिशत के भुगतान करतै आ शेष 30 प्रतिशत के भुगतान उधार लेबय वाला संस्था द्वारा कैल जायत।
ऋणदाता संस्थाकेँ पहिने 30 प्रतिशतक भुगतान जमा करय पड़त आ फेर शेष राशिक निपटानक लेल सरकारसँ सम्पर्क करय पड़त। वित्तीय उपलब्धताक सुविधाक लेल सरकारकेँ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, सहकारी संस्थान, शहरी निकाय आ राज्यक स्वामित्ववला कंपनी आदिसँ ऋण लेबाक लेल संविधानक अनुसार गारंटी देबय पड़त। मुदा देखल जाइत अछि जे कतेको बेर सरकारकेँ ऋण चुकयबामे विफल रहला पर सभ पाइ जमा करय पड़ैत छैक, जाहिसँ सरकारक दायित्व बढ़ि जाइत छैक। एहन स्थिति मे शुल्क के संग ऋण देबय वाला संस्था के योगदान अग्रिम के 30 प्रतिशत सेहो जमा करय पड़त। सरकार गारंटी देबाक दर सेहो तय केलक अछि। एकर अतिरिक्त सरकार गारंटीसँ जुड़ल कतेको अधिकार रखलक अछि। समय-समय पर गारंटीमे संशोधन या रद्द करबाक अधिकार सेहो सुरक्षित राखल गेल अछि।



