पूर्णियां, समदिया
पूर्णियांक निर्दलीय सांसद पप्पू यादवक विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी भेल अछि। ई मामला आचार संहिता उल्लंघन सं जुड़ल अछि। गैर जमानती वारंट उत्तर प्रदेशक गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 31 साल पुरान मामला मे पप्पू यादवक विरुद्ध जारी कएल गेल अछि। ई मामला 1993 केर अछि, जतय पप्पू यादव आ 11 आर लोकपर आचार संहिता उल्लंघन आ सरकारी काज मे बाधा पहुंचेबाक आरोप छै। कोर्ट पप्पू यादव कें मंगलदिन उपस्थित होयबाक लेल समन जारी कएने छल, मुदा ओ पेश नहि भेलाह। तकर बाद कोर्ट पप्पू यादव समेत 11 लोकक विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कए देलक।
मामला 8 नवंबर 1993 कें थान मुहम्मदाबाद मे दर्ज कएल गेल छल, जतय तत्कालीन थानाध्यक्ष वीएन सिंह एक रिपोर्ट दर्ज करेलनि। ओहि रिपोर्ट मे कहल गेल छल जे पुलिस कें सूचना भेटल छल जे पप्पू यादव आ उमेश पासवान अपन समर्थक सभक संग उत्तर प्रदेश मे अपन विरोधी राजनीतिक दल सभक चुनावी सभा मे गड़बड़ी करबाक लेल आबि रहल छलाह। ई मामला 2023 मे जिला जज शरद कुमार चौधरी द्वारा संदेहक लाभ दए कए सभ कें बरी कए देल गेल छल, मुदा ओकर विरुद्ध अपील दायर कएल गेल छल। एहि मामलाक अगिला सुनवाई 4 नवंबर कें होयत।



