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Monday, April 27, 2026

बिना चिकित्सकीय सलाह ऑक्सीटोसिन उपयोग दंडनीय अपराध : जिलाधिकारी

मधुबनी, समदिया 

जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समितिक बैठक बृहस्पति दिन समाहरणालय सभागार मे जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा केर अध्यक्षता मे आयोजित भेल। बैठक मे जिलाधिकारी द्वारा जिला मे पशु क्रूरता रोकबाक दिशा मे विभिन्न पहलुसभ पर विस्तार सं विचार-विमर्श कएल गेल।

डीएम वर्मा कहला जे पशुपालक सभ बिना पशु चिकित्सक केर सलाह पर ऑक्सीटोसिन दवाइ के उपयोग नहि करथि। ओ कहलनि जे एहि दवाइ के उपयोग सं पशु पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ैत अछि। ऑक्सीटोसिन शेड्यूल-एच श्रेणी के दवाइ छी, जेकरा बिना डॉक्टर के सलाह उपयोग करब गैरकानूनी अछि। आईपीसी के धारा 421 के तहत एहि तरहक कृत्य दंडनीय अपराध मानल जाइत अछि।

जिलाधिकारी लोकसभ सं चेतावनी दैत कहलनि जे पशुसभक रक्षा करब समाजक कर्तव्य छी। ओ अपील केलनि जे लोकसभ अपन घरक बचल-खुचल भोजन वा अन्य खाद्य सामग्री पॉलीथिन मे भरिकय सड़क वा बाहर नहि फेंकथि, कारण प्लास्टिक खा लेला सं पशु गंभीर रूपे बीमार पड़ि जाइत अछि। पेट मे प्लास्टिक जमा होब सं पशुक मृत्यु तक भ’ सकैत अछि।

बैठक मे जिलाधिकारी पशु चिकित्सा विभाग के निर्देश देलनि जे अवैध पशु परिवहन, खुल्ला बजार मे बिक्री, आ निर्दयी व्यवहार पर कठोर निगरानी राखल जाय। बेसहारा पशु सभक टीकाकरण, चिकित्सा आ देखरेख सुनिश्चित करबाक आदेश सेहो देलनि। ओ कहला जे विद्यालय आ पंचायत स्तर पर पशु कल्याण विषय पर जनजागरूकता अभियान चलाओल जाए, जाहि मे स्वयंसेवी संस्था आ एनजीओ के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करबाक निर्देश देल गेल।

बैठक मे पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. राजेश, नोडल पदाधिकारी डॉ. राम कुमार सिंह, डॉ. मनीष सहित समिति सदस्य मिथिलेश कुमार पासवान, सुशील कुमार यादव, नीतीश कुमार, विनोद कुमार सिंह, संतोष कुमार पासवान, अरुण कुमार यादव, आशीष कुमार झा, राज कुमार साह, गणेश कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी आ प्रतिनिधि उपस्थित छलाह।

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