पेट्रोल पंप पर दंडाधिकारीक तैनाती, कालाबाजारी पर होयत कड़गर कार्रवाई
सहरसा, समदिया
मध्य पूर्व मे उत्पन्न भू-राजनीतिक संकटक संभावित प्रभावक दृष्टि सं जिले मे पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल/पेट्रोल) क आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासन पूर्णतः सतर्क भए गेल अछि। जिला पदाधिकारी दीपेशक अध्यक्षता मे आयोजित बैठक मे आपूर्ति प्रबंधन आ कानून-व्यवस्था बनौने रखबाक लेल कई महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। बैठक मे उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, सभ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आ जिलेक पेट्रोल पंप मालिक एवं प्रबंधक उपस्थित छलाह। जिला पदाधिकारी स्पष्ट निर्देश देलनि जे ककरो परिस्थिति मे पेट्रोल वा डीजलक खुले मे (ड्रम वा कंटेनर मे) बिक्री प्रशासनिक अनुमति बिना नहि कएल जायत। ई आदेश तत्काल प्रभाव सं लागू कएल गेल। पारदर्शिता सुनिश्चित करबाक लेल प्रशासन 03 अप्रैल 2026 सं जिले क सभ पेट्रोल पंप पर दंडाधिकारीक प्रतिनियुक्तिक निर्णय कएलक। ई दंडाधिकारी ईंधन वितरणक निगरानी करताह आ देखताह जे कालाबाजारीक कोनो प्रयास नहि होअय। हालांकि, किछु आवश्यक सेवाक दृष्टि सं प्रशासन सीमित छूट सेहो देलक अछि। ईंट भट्ठा संचालन, सड़क निर्माण कार्य, मोबाइल टावर संचालन आ अन्य वास्तविक औद्योगिक आवश्यकताक लेल खुले मे डीजल बिक्रीक अनुमति देल गेल। एहि हेतु संबंधित उपभोक्ता कें दंडाधिकारीक समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन करायल अनिवार्य होयत। जिला पदाधिकारी चेतावनी दैत कहलनि जे यदि कियो पेट्रोल पंप संचालक निर्देशक उल्लंघन करैत अछि वा अवैध बिक्री मे संलिप्त पाओल जाइत अछि, त ओकर विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई होयत। संगहि संबंधित तेल कंपनी कें लाइसेंस रद्द करबाक अनुशंसा सेहो पठाओल जायत। अंत मे जिला प्रशासन सभ पदाधिकारी सभ कें निर्देश देलक जे अपन-अपन क्षेत्र मे नियमित निरीक्षण करथि आ आमजन कें कोनो प्रकारक असुविधा नहि होअय। पेट्रोल पंप संचालक सं सेहो प्रशासन सहयोग करबाक अपील कएल गेल।



