केरलक नाम बदलि भेल केरलम, राष्ट्रपति मुर्मु विधेयक कें देलनि मंजूरी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु केरलक नाम बदलि कें केरलम करबाक विधेयक कें मंजूरी दए देलनि अछि। एहि सं विधेयक आब कानून बनि गेल अछि। लोकसभा आ राज्यसभा सं विधेयक पहिनहि पारित भए चुकल छल। लोकसभा ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ कें पारित केने छल आ एकर अगिला दिन राज्यसभा सेहो एकरा मंजूरी दए देने छल। राष्ट्रपति सं मंजूरी भेटलाक बाद केरलक आधिकारिक नाम आब केरलम भए गेल अछि। राज्यसभा मे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौलनि जे केरल विधानसभा 2024 मे एकटा प्रस्ताव पारित कए केंद्र सरकार सं राज्यक नाम बदलि कें केरलम करबाक लेल कानून बनेबाक आग्रह केने छल। ओ कहलनि जे विधेयक मे प्रावधान अछि जे केरल राज्य कें आब केरलम राज्यक नाम सं जानल जाएत। एहि आधार पर केरल राज्यक नाम बदलि कें केरलम करबाक प्रस्ताव अछि।
केरल सरकार नाम परिवर्तन सं संबंधित विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जून 2024 मे केंद्र सरकार कें पठौने छल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विधेयक कें राज्य विधानसभा दिस राय लेल पठौने छलथि। एकर बाद विधानसभा विधेयक सं सहमत होइत सर्वसम्मति सं प्रस्ताव पारित कएलक छल।