बिहार मे राजस्व कर्मचारी सभक बदलीक नव नीति, एक जिला मे आब अधिकतम पांच साल रहताह
पटना। बिहार मे राजस्व कर्मचारी सभक बदली आ पदस्थापन कें लए नव नीति लागू कएल गेल अछि। राजस्व आ भूमि सुधार विभाग ‘बिहार राजस्व कर्मचारी पदस्थापन नीति 2026’ जारी केने अछि। एहि नीति केर अंतर्गत राजस्व कर्मचारी कोनो एक जिला मे सामान्य रूप सं तीन साल धरि रहि सकताह आ विशेष परिस्थिति मे हुनकर पदस्थापनक अवधि अधिकतम पांच साल धरि बढ़ाओल जा सकैत अछि।
पांच साल बाद दोसर जिला मे बदली जरूरी
नव व्यवस्था केर अंतर्गत कोनो कर्मचारीक एक जिला मे अधिकतम पदस्थापन अवधि पांच साल निर्धारित कएल गेल अछि। मुदा विशेष परिस्थिति मे पर्यवेक्षी अधिकारीक अनुशंसा पर कार्यकाल बढ़ाओल जा सकैत अछि। ई नीति तत्काल प्रभाव सं लागू भए गेल अछि।
नव नीति अनुसार राजस्व कर्मचारी सभक सामान्य बदली प्रत्येक वर्ष जून मास मे कएल जाएत। मुदा प्रशासनिक आधार पर होयबला बदली एहि व्यवस्था सं अलग रहत। कार्यहित मे आवश्यकता पड़ला पर वर्षक दोसर समय मे सेहो बदली कएल जा सकैत अछि।
राजस्व कर्मचारी सभ कें बदली लेल पांच जिलाक विकल्प देबाक व्यवस्था कएल गेल अछि। मुदा विभाग स्पष्ट केने अछि जे कर्मचारीक बदली ओही पांच जिला मे हो, ई जरूरी नहि अछि। विकल्प देब व्यवस्था केर हिस्सा अछि, एकरा कर्मचारीक अधिकार नहि मानल जाएत।
राजस्व कर्मचारी सभक राज्यस्तरीय संवर्ग पछिला वर्ष बनाओल गेल छल। एहि सं पहिने ओ सभ जिला संवर्गक कर्मचारी छलाह आ हुनकर दोसर जिला मे बदली नहि होइत छल। आब राज्यस्तरीय संवर्ग बनलाक बाद अंतरजिला बदलीक बाट साफ भए गेल अछि।
बदली लेल पैरवी करला पर होयत कारबाइ
नव नीति मे कर्मचारी सभ कें बदली लेल पैरवी अथवा अनुशंसा केर सहारा नहि लेबाक हिदायत देल गेल अछि। एहन करबाक स्थिति मे संबंधित कर्मचारी सं स्पष्टीकरण मांगल जा सकैत अछि आ एकर जानकारी सेवा पुस्तिका मे सेहो दर्ज कएल जाएत। विभाग बदली प्रक्रिया मे पारदर्शिता कायम रखबाक पर जोर देने अछि।