शहर मे धड़ल्ले सं चलि रहल अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र, विभागीय जांच जरूरी
- सिविल सर्जन आ जिला प्रशासन सं सख्त जांचक मांग
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डॉक्टरक योग्यता आ पंजीकरणक सेहो हो जां
सहरसा, समदिया
शहर मे पैघ संख्या मे अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित भए रहल अछि, मुदा एहि केंद्रसभक नियमित निगरानी आ जांच कें लए कए सवाल उठि रहल अछि। शहरवासी सभक कहब अछि जे अल्ट्रासाउंड केंद्रक संचालन मे नियमक पालन सुनिश्चित करबाक लेल स्वास्थ्य विभाग आ जिला प्रशासन कें विशेष अभियान चलयबाक आवश्यकता अछि। शहर मे संचालित सभ अल्ट्रासाउंड केंद्रक पंजीकरणक संग-संग ओतय अल्ट्रासाउंड कएनिहार डॉक्टरक योग्यता आ प्रशिक्षणक सेहो जांच होयबाक चाही। नियमानुसार अल्ट्रासाउंड जांच ओही चिकित्सक कए सकैत छथि, जे पीसीपीएनडीटी अधिनियमक अंतर्गत निर्धारित योग्यता आ प्रशिक्षणक शर्त पूरा करैत होथि तथा संबंधित पंजीकृत केंद्र पर अधिकृत रूप सं कार्यरत होथि। मात्र एमबीबीएस डिग्री रहब अपने-आप मे अल्ट्रासाउंड करबाक पात्रता नहि मानल जाय। संबंधित चिकित्सकक विशेषज्ञता, निर्धारित प्रशिक्षण आ पीसीपीएनडीटी अधिनियमक अंतर्गत पात्रताक पुष्टि विभागीय अभिलेखक आधार पर करब आवश्यक अछि। एहि परिस्थिति मे शहरक सभ अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जांच कएनिहार डॉक्टरक डिग्री, विशेषज्ञता, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, केंद्रक पंजीकरण, मशीनक विवरण आ आवश्यक अभिलेखक जांच कराओल जेबाक चाही। यदि कोनो केंद्र पर निर्धारित योग्यता अथवा आवश्यक पंजीकरणक बिना अल्ट्रासाउंड जांच कराओल जा रहल अछि तं संबंधित संचालकक विरुद्ध नियमानुसार कारबाइ होयबाक चाही।
विशेष रूप सं भ्रूणक लिंगक पहचान जकां प्रतिबंधित कार्य पर रोक लगाबय लेल पीसीपीएनडीटी अधिनियमक प्रावधानक सख्ती सं पालन जरूरी अछि। एहि लेल नियमित निरीक्षण आ प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करब आवश्यक अछि। शहरवासी सभ सिविल सर्जन आ जिला प्रशासन सं शहर मे संचालित सभ अल्ट्रासाउंड केंद्रक सघन निरीक्षण करबाक मांग केने छथि। लोकक कहब अछि जे जांचक क्रम मे अनियमितता भेटला पर संबंधित केंद्र संचालकक विरुद्ध तत्काल कानूनी कारबाइ कएल जाय। संगहि अल्ट्रासाउंड कएनिहार डॉक्टरक शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता आ प्रशिक्षणक पात्रताक सेहो विभागीय स्तर पर जांच सुनिश्चित करबाक मांग उठाओल गेल अछि।
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