नीट प्रदर्शनकारी छात्र सभ पर दर्ज एफआईआर होयत रद्द? केंद्र सरकार पहुंचल सुप्रीम कोर्ट, 1 सितंबर कें सुनवाइ
नई दिल्ली। नीट परीक्षा पेपर लीकक विरोध मे प्रदर्शन कएनिहार छात्र सभ पर दर्ज एफआईआर रद्द करबाक केंद्र सरकारक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाइ लेल सहमत भए गेल अछि। एहि मामिला पर 1 सितंबर कें सुनवाइ होयत।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची आ न्यायमूर्ति वी. मोहना केर पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कएल गेल तत्काल सुनवाईक मांग पर मंगल कें विचार करत।
सोमदिन कोर्टक कार्यवाही समाप्त होइत समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीठक समक्ष एहि मामिला कें उठौलनि। ओ कहलनि जे केंद्र सरकार एकटा अंतरिम आवेदन दाखिल कए छात्र सभक विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करबाक मांग कए रहल अछि। एकर लेल संविधानक अनुच्छेद 142 केर उपयोग कएल जा रहल अछि।
एहि पर पीठ कहलनि जे जं पक्षकार आपस मे मामिला सुलझेबाक प्रयास कए रहल छथि, तं अदालत कें एकरा पर कोनो आपत्ति नहि अछि। एकरा बाद कोर्ट मामिला कें मंगलवारक सुनवाइ लेल सूचीबद्ध करबाक निर्देश देलनि।
राज्य सरकार सभ एफआईआर वापस लए सकैत अछि
गौरतलब अछि जे सुप्रीम कोर्ट अपन पहिने देल आदेश मे स्पष्ट केने छल जे राज्य सरकार सभ नीट पेपर लीकक विरोध मे देशभरि भेल प्रदर्शन मे शामिल प्रदर्शनकारी सभ पर दर्ज एफआईआर वापस लए सकैत अछि।
मुदा अदालत एहि लेल एकटा शर्त सेहो रखने छल जे गंभीर आ जघन्य अपराध मे शामिल आरोपी सभ कें एहि राहतक लाभ नहि भेटत।
आब केंद्र सरकारक याचिका पर 1 सितंबर कें सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाइ होयत, जाहि पर छात्र सभ पर दर्ज एफआईआर रद्द होयत वा नहि, एकर दिशा स्पष्ट होयबाक संभावना अछि।