राष्ट्रीय लोक अदालत मे 50 प्रतिशत धरि छूट सं निपटत पुरान ई-चलान : डीटीओ
- 12 सितंबर कें होयत तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
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1 सं 11 सितंबर धरि डीटीओ कार्यालय मे हेल्पडेस्क
सहरसा, समदिया
आगामी 12 सितंबर कें आयोजित होमयबला तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत मे यातायात नियमक उल्लंघन सं संबंधित लंबित ई-चालानक अधिक सं अधिक निष्पादन कें लए कए सोमदिन जिला परिवहन कार्यालय मे समीक्षात्मक बैसार भेल। बैसारक अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल कएलनि। एहि मे मोटरयान निरीक्षक, सभ प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कार्यालयक ऑपरेटर आ लिपिक उपस्थित छलाह। बैसार मे लंबित ई-चालानक अधिक सं अधिक निष्पादन करबाक तथा आम नागरिक कें एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026क लाभ देबाक लेल आवश्यक दिशा-निर्देश देल गेल। डीटीओ कहलनि जे योजनाक अंतर्गत 31 मार्च 2026 धरि के पात्र लंबित यातायात ई-चालानक निपटान पर 50 प्रतिशत धरि छूटक प्रावधान अछि।
1 सं 11 सितंबर धरि चलत हेल्पडेस्क
जिला परिवहन कार्यालय मे 1 सितंबर सं 11 सितंबर धरि राष्ट्रीय लोक अदालत सं संबंधित हेल्पडेस्क संचालित होयत। एतय नागरिक अपन लंबित ई-चालानक स्थिति, छूट योग्य राशि आ निपटानक प्रक्रियाक जानकारी प्राप्त कए सकैत छथि। पात्र चालानक लेल आवेदन-पत्र उपलब्ध करयबाक संग आवेदन भरब आ जमा करब मे सेहो सहयोग देल जाएत। हेल्पडेस्कक उद्देश्य लोक अदालतक दिन भीड़ आ असुविधा कें कम करब अछि।
सामान्य यातायात उल्लंघन पर भेटत लाभ
योजनाक अंतर्गत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित गतिसीमा सं बेसी गति, रेड लाइट आ स्टॉप साइनक उल्लंघन जेहन सामान्य मामिलाक पात्र ई-चालान पर छूट भेटत।
वहीं, वाणिज्यिक ई-चालान तथा गंभीर यातायात उल्लंघन पर छूट नहि भेटत। ओवरलोडिंग, परमिट नियमक उल्लंघन, खतरनाक ढंग सं वाहन चलाएब, वाहन चलबैत काल मोबाइलक उपयोग करब तथा नशाक अवस्था मे वाहन चलाएब जेहन मामिला एहि योजनाक दायरा सं बाहर अछि। डीटीओ वाहन स्वामी आ चालक सभ सं अपील कएलनि जे ओ हेल्पडेस्कक लाभ लैत अपन लंबित चालानक जानकारी प्राप्त करथि आ 12 सितंबर कें राष्ट्रीय लोक अदालतक माध्यम सं पात्र पुरान ई-चालानक निपटान करा नियमानुसार 50 प्रतिशत धरि छूटक लाभ उठाबथि।